गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: दो गौकशों की 1.06 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

बुलन्दशहर

बुलन्दशहर जनपद के गौवध करके अवैध कमाई करने वाले शातिर अपराधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलन्दशहर जनपद के गौवध करके अवैध कमाई करने वाले शातिर अपराधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिकन्दराबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो गौकश आरोपियों की 1 करोड़ 06 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में थाना सिकन्दराबाद पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर कुर्की का आदेश पारित कराया।

कुर्क की गई संपत्ति
पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम तिलबेगमपुर निवासी अय्यूब पुत्र अफलातून का 03 मंजिला मकान शामिल है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। वहीं उमर पुत्र इलियास की एक मोटरसाइकिल HF Deluxe कुर्क की गई, जिसकी कीमत लगभग 60 हजार रुपये आंकी गई है।

आपराधिक इतिहास
अय्यूब और उमर दोनों थाना सिकन्दराबाद के हिस्ट्रीशीटर हैं। इन पर गैंगस्टर एक्ट 2/3, गौवध निवारण अधिनियम 3/5/8, 3/8 व शस्त्र अधिनियम 3/25, 4/25 के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि दोनों ने जनपद में गौकशी की घटनाएं कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी थी।

पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर इसी तरह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

 

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