मऊ
मऊ जनपद के कोटवा कोटड़ा गांव में 11 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जनपद के कोटवा कोटड़ा गांव में 11 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने अनिल, अनुज और चंद्रशेखर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला 14 अप्रैल 2014 का है, जब कोपागंज थाना क्षेत्र के कोटवा कोटड़ा गांव में अंबेडकर जयंती की तैयारियों के दौरान विवाद हुआ था। इस विवाद में आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटकर गौतम नामक युवक को मरणासन्न कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और धीरेंद्र प्रताप सिंह ने 8 गवाहों के माध्यम से मामले को संदेह से परे साबित किया। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि मृतक के पिता रामविलास को दी जाएगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) April 10, 2026























