सिद्धार्थनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित न्याय करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित न्याय करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार, 6 मार्च को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

यह मामला वर्ष 2019 का है, जो मिश्रौलिया थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बहराइच जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत कीर्तनपुर टोला मून्नूपुरवा निवासी बब्लू पुत्र गोगे यादव पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था।

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए ठोस गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने बब्लू को दोषी करार दिया।

सजा: आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास।

दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जा सका। अदालत के इस फैसले से समाज में कड़ा संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Voice Of News 24