दिल्ली दंगा ‘बड़ी साजिश’ मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

ब्यूरो रिपोर्ट

दिल्ली दंगों (2020) से जुड़े ‘बड़ी साजिश’ मामले में आज सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

दिल्ली दंगों (2020) से जुड़े ‘बड़ी साजिश’ मामले में आज सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को ठुकरा दिया है। इस फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

“औरों से अलग है इनका मामला” — सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम का मामला अन्य आरोपियों की तुलना में भिन्न है। कोर्ट ने इनकी भूमिका को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी अब अगले एक साल तक जमानत के लिए दोबारा अपील नहीं कर पाएंगे।

गुलफिशा फातिमा समेत 5 अन्य को मिली जमानत

एक ओर जहाँ खालिद और इमाम की अर्जी खारिज हुई, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े 5 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निम्नलिखित एक्टिविस्टों को जमानत दे दी है:

गुलफिशा फातिमा

मीरान हैदर

शिफा उर रहमान

मोहम्मद सलीम खान

शादाब अहमद

दंगों की ‘बड़ी साजिश’ का है आरोप

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे पुलिस ने एक गहरी साजिश का दावा किया था। इस मामले में आरोपियों पर यूएपीए (UAPA) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा भड़काने की योजना बनाई थी।

 

Voice Of News 24