पट्टीदार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास

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25Jan2023 09:29AM

महराजगंज

महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र के धनेवा धनेई के टोला मंगलपुर में वर्ष 2001 में कुल्हाड़ी से वार कर सगे पट्टीदार की हत्या के मामले में सुदर्शन को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुंदर लाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये मृतक की पत्नी रंभा देवी को देने का आदेश दिया मिली जानकारी के अनुसार,विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई

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