सिद्धार्थनगर: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया 65 हजार का जुर्माना

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब सात वर्ष पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब सात वर्ष पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी मुबारक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर कुल 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वीरेंद्र कुमार की अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर मुबारक पुत्र इकबाल (निवासी इटवा थाना क्षेत्र, जनपद सिद्धार्थनगर) को दोषी माना।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 5 सितंबर 2019 की है। पीड़िता अपने पिता के साथ इटवा थाना क्षेत्र में एक स्थान पर गई थी, जहां से वह अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों को जानकारी हुई कि आरोपी मुबारक उसे शादी का झांसा व बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। इसके बाद पीड़िता के पिता ने इटवा थाने में नामजद तहरीर दी।

तहरीर के आधार पर इटवा पुलिस ने 21 अक्टूबर 2019 को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था और विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।

न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस दलीलें पेश कीं। अदालत ने आरोपी मुबारक को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई:

दुष्कर्म के मामले में: 20 वर्ष का कठोर कारावास

अपहरण के मामले में: 5 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में: 3 वर्ष का कठोर कारावास

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने दोषी पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के इस सख्त फैसले से पीड़िता के परिवार ने संतोष व्यक्त किया है।

 

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