बलिया: राजकीय बाल गृह में मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

बलिया

बलिया जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (बलिया) के अध्यक्ष अनिल कुमार झा के कुशल मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (बलिया) के अध्यक्ष अनिल कुमार झा के कुशल मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय बाल गृह (बालिका), निधरिया में ‘मानव तस्करी एवं यौन शोषण के खिलाफ अधिकार’ विषय पर एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की।

संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर लगाता है पूर्ण प्रतिबंध — सचिव

शिविर में उपस्थित बालिकाओं और संस्थान के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि

अनुच्छेद 23(1) के तहत सुरक्षा: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो देश के नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त है।

सख्त कानूनी उपचार: यदि इस अधिकार का कहीं भी उल्लंघन होता है, तो पीड़ित को सरकार के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कड़े कानूनी उपचार पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 21 का महत्व: यौन शोषण के विरुद्ध सुरक्षा भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है।

अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया गया प्रेरित

जागरूकता शिविर के दौरान बालिकाओं को मानव तस्करी और यौन शोषण से जुड़े कड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बेहद सरल भाषा में समझाया गया। इसके साथ ही, समाज या आसपास होने वाली किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की तुरंत सूचना संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को देने के लिए सभी को जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

शिविर में ये लोग रहे उपस्थित

इस विधिक जागरूकता शिविर के सफल आयोजन के अवसर पर राजकीय बाल गृह (बालिका) की प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती रूचि, श्री व्यास मुनि पाण्डेय, संस्थान के समस्त शिक्षक व कर्मचारीगण सहित भारी संख्या में बालिकाएं उपस्थित रहीं।

Voice Of News 24

 

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