बुलंदशहर
बुलंदशहर पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के 17 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के 17 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई।
न्यायाधीश तब्बरेज अहमद, एडीजे-03, स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने सोमवार 09 जून 2026 को रमेश पुत्र प्रकाश भारती, निवासी ग्राम नौसाना, थाना कोतवाली देहात और विजेन्द्र पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम सुनहरा, थाना कोतवाली देहात को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष 2 माह 18 दिन के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2009 में आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। इस संबंध में 14 नवंबर 2009 को थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 914/2009, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 05 जुलाई 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में मॉनिटरिंग सैल बुलंदशहर ने इस मामले को चिन्हित कर माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी की। अभियोजन की ओर से अभियोजक योगेश कुमार, मॉनिटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार, कोर्ट महोरिर हेड कांस्टेबल अरुण और महिला हेड कांस्टेबल रीना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बुलंदशहर पुलिस ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 9, 2026













