बुलन्दशहर पुलिस की “ऑपरेशन कन्विक्शन” को बड़ी सफलता: गैर-इरादतन हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, ₹51,000 जुर्माना

बुलंदशहर

बुलन्दशहर पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर गैर-इरादतन हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹51,000 का अर्थदण्ड दिलवाया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलन्दशहर पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर गैर-इरादतन हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹51,000 का अर्थदण्ड दिलवाया है। यह फैसला 03 जून 2026 को एडीजे अनुपशहर न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने सुनाया।

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त महेश कुमार पुत्र राधेश्याम, संतोष कुमार पुत्र महेश कुमार और राजकुमार पुत्र महेश कुमार, निवासी ग्राम दोरऊ थाना डिबाई ने वर्ष 2023 में वादी भोजराज सिंह के पुत्र किशन उर्फ कालू के साथ मारपीट की थी। गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान किशन की मौत हो गई।

इस मामले में 28 मार्च 2023 को थाना डिबाई में मु0अ0सं0 113/2023, धारा 304/323 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 9 मई 2023 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल बुलन्दशहर ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। अभियोजन की ओर से प्रेवेन्द्र सिंह लोधी ने पैरवी की, जबकि मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 राजेश्वर और कोर्ट मोहर्रिर प्रवीण का सहयोग रहा।

बुलन्दशहर पुलिस ने इसे प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने में बड़ी सफलता बताया है।

 

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