ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव: अब RTO के बजाय प्राइवेट सेंटरों में टेस्ट देकर बन सकेगा DL

नई दिल्ली

नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बेहद अहम और राहत देने वाले बदलाव किए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बेहद अहम और राहत देने वाले बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद अब आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने अब मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों (निजी ड्राइविंग स्कूल) को भी टेस्ट लेने का वैधानिक अधिकार दे दिया है।

अब सरकार द्वारा अधिकृत ये निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुद आवेदकों का टेस्ट ले सकेंगे। इन सेंटरों पर सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने और टेस्ट पास करने वाले अभ्यार्थियों को एक आधिकारिक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके सीधे अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।

राहत की बात यह है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कोई जटिल बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की तरह ही सरल रहेगी। आवेदक परिवहन विभाग के आधिकारिक ‘सारथी परिवहन’ पोर्टल पर जाकर हमेशा की तरह ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

 

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