हाथरस में 30 जनवरी 2026 तक धारा 163 लागू धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध

हाथरस

हाथरस जनपद के कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 30 जनवरी 2026 तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

हाथरस जनपद के कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 30 जनवरी 2026 तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था, इस अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी।

इस निषेधाज्ञा के तहत, ज़िले में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और बिना अनुमति के राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने की अनुमति नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर लगाम लगाने और परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को जबरन बंद कराने का प्रयास करने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी।

 

 

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