
बलरामपुर

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। बलरामपुर में हत्या के एक दोषी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और ₹10,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
बताते चले की यह मामला 8 मई 2014 को थाना हर्रैय्या में पंजीकृत हुआ था। वादी रामशंकर यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विपक्षी प्रभु पासी पुत्र ननकन पासी (निवासी नेवलगंज) ने उनके भाई की धारदार हथियार से सिर में चोट पहुँचाकर हत्या कर दी थी। यह मुकदमा मु0अ0सं0- 253/2014 धारा-302 भा0द0वि0 के तहत दर्ज किया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान, मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी एएसपी विशाल पाण्डेय , जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी और थाना हर्रैय्या पुलिस ने लगातार प्रभावी पैरवी की। इसी के फलस्वरूप, अपर सत्र न्यायाधीश (ASJ), बलरामपुर के न्यायालय ने अभियुक्त प्रभु पासी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
बलरामपुर :पुलिस अधीक्षक ने किया कोतवाली देहात का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देशhttps://t.co/UHRuWP0hwH
— Voice of News 24 (@VOfnews24) October 15, 2025







