
मऊ

मऊ जनपद के तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी किया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जनपद के तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम मऊ को अगली सुनवाई पर तहसीलदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह कार्रवाई सत्यव्रत राय शास्त्री की अवमानना याचिका पर हुई, जिसमें आरोप है कि तहसीलदार ने कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें उन्हें घोसी तहसील के बड़ागांव में गाटा संख्या 987 की पोखरी पर हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद तहसीलदार पेश नहीं हुए, जिसके बाद न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने यह सख्त आदेश दिया।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) October 15, 2025







