अग्निकांड से पीड़ित परिवार को डीएम ने दिया‌ आर्थिक सहायता,अन्य मामले में शासकीय कार्यों में लापरवाही पर पंचायत सचिव के निलंबन

Voice Of News 24 

18 Apr 2024 19:32 PM

बलरामपुर

विकासखंड हरैया सतघरवा के ग्राम बिलोहवा में अष्टमी के दिन 4 वर्षीय बच्ची की अग्निकांड में मृत्यु हो गई। नवमी के दिन जिस वक्त पूरा जनपद शक्ति स्वरूप कन्या की पूजा कर रहा था । उस समय जनपद की एक बिटिया का दाह संस्कार हो रहा था। जो की अत्यंत हृदय विदारक घटना है।

चूंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है , जिस कारण आपदा निधि में शासन द्वारा धन आवंटित नहीं है।अग्निकांड में पीड़ित गरीब परिवार की दशा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह ने नवमी के छुट्टी के दिन अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष निधि से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने को 04 लाख रुपए का धन आवंटित किया है।

डीएम अरविंद सिंह ने कन्या के दाह संस्कार के उपरांत पीड़ित परिवारजनों को स्वयं 04 लाख रुपए का चेक उनके घर जाकर प्रदान किया तथा कन्या के माता-पिता व दादा को ढांढस बधायां , उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन हर संभव मदद को गरीब परिवार के साथ खड़ा है।

डीएम ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से समीक्षा की

डीएम ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से समीक्षा की और शासकीय कार्यों में लापरवाही पर पंचायत सचिव के निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के निर्देश डीपीआरओ को दिए।डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सचिव का हाथ टूटा होने के कारण प्लास्टर बधा है , इस पर डीएम द्वारा मानवीय आधार एवं निर्वाचन कार्यो के दृष्टिगत सचिव के निलंबन के आदेश को रोकते हुए डीसी मनरेगा को पंचायत सचिव की खुली जांच के लिए नियुक्त किया गया है।

इस दौरान डीएम के ग्राम बिलोहवा में चौकीदार नियुक्त न होने के प्रश्न का थाना हरैया के सब इंस्पेक्टर द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर ही सांविधिक आदेश पारित करते हुए अवध लॉ अधिनियम – 1876 ( स्वपठित पुलिस रेगुलेशन/ अंतर्गत पुलिस एक्ट 1861 ) के अंतर्गत एसएचओ थाना हरैया को कारण बताओं नोटिस जारी करने का आदेश दिया। ग्राम चौकीदार की जिम्मेदारी है कि ग्राम में किसी प्रकार की अपराधिक घटना , आत्महत्या,भूमि माफियाओं की उद्दंता,वन माफियाओं का प्रभुत्व या अन्य किसी प्रकार से आगजनी से मृत्यु आदि की सूचना तत्काल कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं थाने में देंगे तथा अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना या अपराध के प्रति ग्रामवासियों को सतर्क करेंगे।लंबे समय तक ग्राम पुलिस चौकीदार की नियुक्ति न होना डीएम को नागवार गुजरा , उन्होंने मौके पर ही सांविधिक आदेश पारित कर अवध लॉ अधिनियम – 1876 ( स्वपठित पुलिस रेगुलेशन/ अंतर्गत पुलिस एक्ट 1861 ) के अंतर्गत महीने में दो बार सभी एसडीएम द्वारा ग्राम पुलिस चौकीदार के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करेंगे साथ ही साथ जिन ग्राम में चौकीदार नियुक्त नहीं है , संबंधित की जिम्मेदारी तय करेंगे की क्यों अब तक ग्राम पुलिस चौकीदार नियुक्त नही किए गए।ग्राम के ही अनुभवी व्यक्ति जो यूपी गुंडा अधिनियम- 1970 की परिभाषा के अंतर्गत दलाल किस्म के व्यक्ति ना हो तथा धर्म , जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव ना करते हो ऐसे लोगों का पैनल की संस्तुति डीएम के सामने करेंगे , क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट को अवध लॉ अधिनियम – 1873 के अंतर्गत ग्राम पुलिस चौकीदार की नियुक्ति एवं बर्खास्त की करने का अधिकार है।

डीएम के कहा की किसी प्रकार की आगजनी से मृत्यु , आत्महत्या , कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण , माफियाओं पर अंकुश तथा किसी प्रकार की दुर्घटना जिसमें जान- माल की हानि हो के प्रभावी नियंत्रण हेतु ग्राम पुलिस चौकीदार को अब नीतिगत रूप से प्रभावी बनाने का अभियान चलेगा । जिससे आधारभूत पुलिसिंग और मजबूत होगी।

कम्युनिटी पुलिसिंग एवं ग्राम स्तर पुलिसिंग का ढांचा सुदृढ़ करने का बीड़ा इस दर्दनाक घटना के बाद डीएम द्वारा स्वयं उठाया गया है। जिसके लिए अब विशेष अभियान चलाया जाएगा । उपरोक्त के क्रम में डीएम ने अवध लॉ अधिनियम – 1876 ( स्वपठित पुलिस रेगुलेशन/ अंतर्गत पुलिस एक्ट 1861 ) एवं संबंधित अधिनियमों अंतर्गत सांविधिक आदेश पारित किए।

डीएम ने जनपद ने ग्राम बिलोहवा के ग्रामवासियों एवं परिवारों के वयस्क सदस्यो को शपथ दिलाई की इस भीषण गर्मी में घास- फूस से बने शेड में लकड़ी आदि पर खाना नहीं बनाएंगे।इस मौके पर डीएम ने ग्राम प्रधान को कड़ी चेतावनी दी की इस प्रकार की घटनाओं में ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी तय की जायेगी तथा कार्य प्रणाली में सुधार न होने पर कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।