सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जनपद के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 में अपनी धान की फसल का बीमा कराने का बेहतरीन अवसर है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 में अपनी धान की फसल का बीमा कराने का बेहतरीन अवसर है। जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले में योजना के सफल संचालन के लिए ‘यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी’ को अधिकृत किया गया है। इस योजना का मुख्य ध्येय प्राकृतिक आपदाओं, कीट-पतंगों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान के समय किसानों को वित्तीय संबल व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
बीमा कराने की अंतिम तिथियां और प्रीमियम दरें
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार
ऋणी किसान: 14 अगस्त 2026 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
गैर-ऋणी किसान: 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
जिले में धान की अधिसूचित फसल पर प्रति हेक्टेयर 86,200 रुपये तक का बीमा कवर (Sum Insured) निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसानों को केवल 2 प्रतिशत यानी 1,724 रुपये प्रति हेक्टेयर की मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
किन-किन आपदाओं और नुकसान का मिलेगा मुआवजा?
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुए नुकसान का कवर दिया जाएगा:
बुवाई न हो पाने या असफल बुवाई की स्थिति।
फसल की मध्यावस्था में प्राकृतिक आपदा, कीट व रोगों से होने वाला नुकसान।
ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन और आकाशीय बिजली (वज्रपात) जैसी प्राकृतिक घटनाएं।
कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति।
नोट: धान की फसल में केवल जलभराव से होने वाले नुकसान को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज गैर-ऋणी किसानों के लिए
यह योजना पूरी तरह से ऐच्छिक (स्वैच्छिक) आधार पर संचालित की जा रही है। इच्छुक गैर-ऋणी किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा में जाकर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं:
पहचान पत्र,मोबाइल नंबर,फसल बुवाई का स्व-घोषणा पत्र,जमीन की खतौनी (भू-लेख) की प्रति,बैंक खाता विवरण एवं आईएफएससी (IFSC) कोड
फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना
जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि बीमित फसल को किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है, तो किसान को 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, ताकि क्लेम (दावा) की प्रक्रिया समय से शुरू की जा सके।
योजना से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी या सहायता के लिए किसान बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक अनुराग सिंह से उनके मोबाइल नंबर 9450173707 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 6, 2026












