बलिया: बेसमेंट में कोचिंग चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, डीएम ने कहा बिना फायर NOC नहीं होगा संचालन, तय हुआ नया शुल्क

बलिया

लखनऊ के कोचिंग सेंटरों में हुए हादसों से सबक लेते हुए बलिया जिला प्रशासन अब अवैध और असुरक्षित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ पूरी तरह सख्त हो गया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

लखनऊ के कोचिंग सेंटरों में हुए हादसों से सबक लेते हुए बलिया जिला प्रशासन अब अवैध और असुरक्षित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ पूरी तरह सख्त हो गया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जनपद के कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक लाइब्रेरी के संचालकों व व्यवस्थापकों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने साफ कर दिया कि मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

बेसमेंट में कोचिंग संचालन पर पूरी तरह रोक, फायर NOC अनिवार्य

जिलाधिकारी ने कड़े तेवर अपनाते हुए निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के प्रावधानों के अनुसार ही जनपद में कोचिंग केंद्रों और सार्वजनिक लाइब्रेरी का संचालन किया जा सकता है। इसके तहत:बेसमेंट पर प्रतिबंध: कोई भी कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी किसी भी दशा में बेसमेंट में संचालित नहीं होगी।अग्निशमन सुरक्षा: संस्थान के भवन में विद्युत सुरक्षा और अग्निशमन (फायर सेफ्टी) के सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।बुनियादी सुविधाएं: संस्थान तक आने-जाने का मार्ग सुरक्षित हो, कमरों में पर्याप्त खिड़कियां व वेंटिलेशन हो, तथा छात्र-छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल और अलग शौचालय की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।जिला विद्यालय निरीक्षक बैठक में बताया कि जनपद में चल रहे अधिकांश कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है। जिन संचालकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, उन्होंने जिला अग्निशमन अधिकारी की अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं की है, जिसके बिना पंजीकरण मान्य नहीं होगा।

छात्रों की संख्या के आधार पर तय हुआ नया पंजीकरण शुल्क

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोचिंग संचालकों को ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा होने वाले पंजीकरण शुल्क की विस्तृत जानकारी दी, जो कि 3 वर्षों के लिए मान्य होगा:छात्रों की संख्यानिर्धारित शुल्क (रुपये में)10 छात्रों तक₹25011 से 20 छात्र₹1,00021 से 40 छात्र₹4,00041 से 50 छात्र₹5,00051 से 100 छात्र₹10,000101 से 200 छात्र₹20,000200 से अधिक छात्र₹25,000

आसान प्रक्रिया के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल

कोचिंग संचालकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जिला विज्ञान सूचना अधिकारी से संपर्क कर एक विशेष ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से संचालक घर बैठे आसानी से आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे।

नियम तोड़ा या हादसा हुआ, तो सीधे होगी जेल: एसपी

बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कोचिंग संचालकों को सीधे तौर पर सचेत किया कि सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने के कारण यदि कोई भी छोटी-बड़ी दुर्घटना घटती है, तो पुलिस बिना किसी ढिलाई के सख्त विधिक और दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इसलिए कानूनी पचड़ों और असुविधा से बचने के लिए शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी (CO) सिटी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO), अधिशासी अधिकारी (EO) नगरपालिका सहित जनपद के दो दर्जन से अधिक प्रमुख कोचिंग संचालक और उनके प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

 

 

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