महराजगंज
महराजगंज जिला पूर्ति अधिकारी, महराजगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती मांग तथा वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

महराजगंज जिला पूर्ति अधिकारी, महराजगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती मांग तथा वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। यह निर्देश भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 22 मई 2026 के एडवाइजरी के आधार पर जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से खुले रहेंगे और ईंधन की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति केवल वाहनों में ही की जाएगी। जार, पिपिया, डिब्बा या बोतल आदि किसी भी पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वाहनों के लिए ईंधन वितरण की सीमा भी तय की गई है। भारी वाहनों को अधिकतम 50 लीटर, हल्के वाहनों को 20 लीटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली को 20 लीटर तथा मोटरसाइकिल को 2 से 3 लीटर तक ईंधन दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसानों को खेती-किसानी के लिए पर्याप्त तेल कैसे मिलेगा। यह अब सोचने का विषय बन गया है।
महराजगंज में डीजल-पेट्रोल बिक्री पर नई व्यवस्था लागू pic.twitter.com/xnOoZRKsHe
— Voice of News 24 (@VOfnews24) May 27, 2026























