‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का असर महराजगंज कोर्ट ने गैंगेस्टर को सुनाई 2 साल 1 महीने की सज़ा

महराजगंज

महराजगंज जनपद के डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत महराजगंज पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

महराजगंज जनपद के डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत महराजगंज पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के कुशल निर्देशन और पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, एक गैंगेस्टर को कठोर दंड दिया गया है।

शनिवार को, मा. अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, महराजगंज ने अभियुक्त रहीम उर्फ छोटू उर्फ कटिया (निवासी धनेवा धनेई) को दोषी करार दिया।

सज़ा का विवरण: अभियुक्त को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 02 वर्ष 01 माह के सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सफलता का श्रेय: यह सज़ा पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित पैरवी की सफलता को दर्शाती है।

एसपी महराजगंज ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को शीघ्र ही कानूनी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।

 

 

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