बुलंदशहर
बुलंदशहर जनपद में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 51,000 रुपये अर्थदंड की सजा दिलवाने में सफलता हासिल की है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 51,000 रुपये अर्थदंड की सजा दिलवाने में सफलता हासिल की है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त वीरेंद्र सिंह पुत्र नैपाल सिंह निवासी ग्राम निभैड़ा, थाना सलैमपुर ने वर्ष 2020 में वादी कुमारपाल सिंह निवासी ग्राम निभैड़ा, थाना सलैमपुर के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान कुमारपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी।
इस संबंध में दिनांक 29.05.2020 को थाना सलैमपुर पर मु.अ.सं. 108/2020 धारा 302 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त को दिनांक 30.05.2020 को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में मु.अ.सं. 109/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम भी पंजीकृत किया गया। दिनांक 27.06.2020 को पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किए गए।
इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ.प्र. द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई गई।
जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.07.2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद, न्यायालय सेशन/एडीजे-03 जनपद बुलंदशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वीरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास व 51,000/- रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार हे.का. प्रवीण कुमार राठी व कोर्ट मोहर्रिर हे.का. हरिओम व म.हे.का. रीना का योगदान सराहनीय रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) July 10, 2026












