बुलन्दशहर
बुलन्दशहर जनपद के पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुए हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलन्दशहर जनपद के पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुए हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नरसेना क्षेत्र में वर्ष 2018 में वादी शाकिर के पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 29.06.2018 को मु.अ.सं. 251/2018 धारा 302, 34, 120बी, 201 भादवि में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 25.09.2018 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
इस मामले को पुलिस महानिदेशक, यूपी के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल बुलन्दशहर ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
09.07.2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय, ADJ-02 बुलन्दशहर ने साक्ष्यों के आधार पर आमिर पुत्र मुस्ताक, आसिफ पुत्र सिराज निवासी मोहल्ला बेरीवाला और आरिफ पुत्र असीज निवासी मोहल्ला टंकी वाला कस्बा थाना नरसेना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से सुरेन्द्रपाल सिंह, विजय कुमार शर्मा और मॉनिटरिंग सेल की टीम ने पैरवी की। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बताया।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) July 9, 2026













