बिजनौर: सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भारी व खनन वाहनों पर ‘नो-एंट्री’, डीएम ने जारी किए आदेश

बिजनौर

बिजनौर जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ‘जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ शून्य मृत्यु दर जिला कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बिजनौर जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ‘जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ शून्य मृत्यु दर जिला कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने एक बड़ा कदम उठाया है। डीएम ने जनहित में बड़ा फैसला लेते हुए चिह्नित मार्गों पर भारी और खनन वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में प्रभावी हो गया है।

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि पुलिस विभाग की संस्तुति और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के आधार पर जनपद के छह थाना क्षेत्रों को ‘जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ कार्यक्रम के तहत चिह्नित किया गया है। दिन के समय भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सुबह 6 से रात 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

नए आदेश के तहत चिह्नित प्रमुख मार्गों पर सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक भारी एवं खनन वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के जरिए वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा।

इन मार्गों पर लागू रहेगा आदेश

मंडावली-मंडावर मार्ग

कोतवाली देहात-नहटौर-नूरपुर मार्ग

धामपुर-नहटौर-झालू-बिजनौर मार्ग

नजीबाबाद-रायपुर सादात-नगीना मार्ग

डीएम ने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों और चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

 

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