बुलंदशहर
बुलन्दशहर, 06 जून पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलन्दशहर, 06 जून पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना डिबाई क्षेत्र में नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र राजू सिंह, निवासी ग्राम गालिबपुर, थाना डिबाई, जनपद बुलन्दशहर पर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस संबंध में थाना डिबाई पर दिनांक 03.10.2023 को मु0अ0सं0-422/2023 पंजीकृत किया गया था, जिसमें धारा 376(3)/506 भारतीय दण्ड संहिता एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरान्त दिनांक 24.10.2023 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित इस मुकदमे की मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 07 गवाह परिक्षित कराए गए। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.06.2026 को माननीय मनोज कुमार मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष पॉक्सो न्यायालय, बुलन्दशहर ने अभियुक्त अंकित को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन की पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, अभियोजक वरुण कौशिक, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 संदीप पाराशर, कोर्ट महोर्रिर है0का0 अंकित कुमार व संजीव कुमार का सराहनीय योगदान रहा।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) June 6, 2026














