महराजगंज: बड़हरा बरइपार में ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मी को लाठी-डंडों से पीटा, जान से मारने की धमकी,आरोपी हुसैन पर केस दर्ज

परतावल

महराजगंज जनपद के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़हरा बरइपार में सरकारी ड्यूटी के दौरान एक सफाई कर्मी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

महराजगंज जनपद के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़हरा बरइपार में सरकारी ड्यूटी के दौरान एक सफाई कर्मी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाँव में साफ-सफाई का कार्य कर रहे सफाई कर्मी के साथ एक स्थानीय व्यक्ति ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि विरोध करने पर लाठी-डंडे और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर श्यामदेउरवा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सफाई की बात को लेकर उलझा आरोपी, किया हमला प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सिरसिया थाना भिटौल निवासी इस्ताक अली पुत्र बिबुल वर्तमान में ग्राम बड़हरा बरइपार में सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं।

पीड़ित ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 5:51 बजे जब वह गांव में अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत साफ-सफाई का कार्य कर रहे थे, तभी गांव का ही निवासी हुसैन पुत्र अलमुद्दीन वहां आया और सफाई की बात को लेकर जबरन उलझ गया। आरोप है कि हुसैन ने पहले तो इस्ताक अली को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और जब सफाई कर्मी ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने लाठी-डंडों तथा लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जाते-जाते आरोपी ने पीड़ित को दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट (BNS) की धाराओं में केस दर्ज

लहूलुहान और सहमे पीड़ित सफाई कर्मी ने तुरंत स्थानीय थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। सरकारी कर्मचारी पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मु0अ0सं0 157/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है:

धारा 132: लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या हमला करना।

धारा 121(1): लोक सेवक को डराने या चोट पहुंचाने के संबंध में।

धारा 351(2): आपराधिक धमकी देने पर।

धारा 352: शांति और व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य।

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले जाएंगे जेल

थानाध्यक्ष ने बताया की आवेदक सफाई कर्मी की तहरीर के आधार पर आरोपी हुसैन पुत्र अलमुद्दीन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच और त्वरित विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षकचन्द्रपाल यादव को सौंपी गई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी।

 

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