ब्यूरो रिपोर्ट
भारतीय न्यायपालिका ने पुलिस बर्बरता के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त संदेश देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तमिलनाडु के बहुचर्चित हिरासत में मौत मामले में अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

भारतीय न्यायपालिका ने पुलिस बर्बरता के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त संदेश देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तमिलनाडु के बहुचर्चित हिरासत में मौत मामले में अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सजा सुनाई है। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अदालत ने फांसी की सजा दी है।
यह पूरा मामला कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से जुड़ा है। आरोप था कि तमिलनाडु में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मोबाइल कारोबारी पी. जयराज (59) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) को हिरासत में लिया था. थाने के भीतर इन मासूम व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें इस कदर पीटा गया कि वे पूरी तरह लहूलुहान हो गए। गंभीर चोटों के कारण अंततः उन दोनों गरीब व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।
CBI जांच में परत-दर-परत खुली पोल
मामले की संवेदनशीलता और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए इसकी जांच CBI को सौंपी गई थी। सीबीआई की लंबी और विस्तृत जांच के दौरान यह साबित हुआ कि पुलिसकर्मियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस का पक्ष पूरी तरह कमजोर साबित हुआ।
अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला माना। कोर्ट ने कहा कि कानून के रखवालों द्वारा ही कानून की धज्जियां उड़ाना और नागरिकों की हत्या करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सजा सुनाकर न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी की आड़ में हिंसा करने वालों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है।
इस फैसले का मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता ने स्वागत किया है। इसे उन पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जिन्होंने सालों तक न्याय के लिए संघर्ष किया। यह फैसला भविष्य में पुलिस बल के लिए एक नजीर साबित होगा ताकि हिरासत में प्रताड़ना जैसी घटनाओं पर लगाम लग सके।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) April 10, 2026






















