औरैया: 13 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में फैसला, पति-पत्नी को 3-3 वर्ष की कैद

औरैया

औरैया जनपद के बिधूना क्षेत्र में 13 वर्ष पूर्व हुए एक धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। सिविल न्यायालय (सीनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना ने इस मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

औरैया जनपद के बिधूना क्षेत्र में 13 वर्ष पूर्व हुए एक धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। सिविल न्यायालय (सीनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना ने इस मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की है।

अदालत का फैसला

न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. प्रवीण सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी श्याम विक्रम सिंह और उनकी पत्नी विमला सिंह को धोखाधड़ी का अपराधी पाया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।

क्या था मामला

यह मामला करीब 13 साल पुराना है, जिसमें धोखाधड़ी के आरोपों के तहत कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने न्याय देते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया।

 

 

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