Voice Of News 24
07 Aug 2024 00:18 AM
बलरामपुर
जनपद बलरामपुर में चोरी के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी को सुनाए गए सजा एवं लगाए गए अर्थदंड की पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

जनपद बलरामपुर में न्यायालय ने चोरी के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ पांच सौ रुपए का अर्थ दंड लगाया है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी सर्वेंद्र नाथ ने बताया कि बब्बू बढ़ई पुत्र दुखहरन निवासी ढुढवलिया के विरुद्ध थाना पचपेड़वा में चोरी के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक वीरेंद्र तिवारी ने करके आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय के समक्ष गवाह प्रस्तुत होने पर बब्बू बढई दोषी पाए गए। अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।













