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7Nov2022 17:06PM
महराजगंज (कोठीभार थाना)
महराजगंज:कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्रामसभा रामपुर खुर्द में वर्ष 2016 में दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या कर देने के मामले में पति सत्येंद्र को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने धारा 490A,304B, आईपीसी व 3/4 DP एक्ट के तहत सात वर्ष के कारावास जिसमे 2 वर्ष शश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम निवासी ग्राम सतभरिया थाना कोतवाली,महराजगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी भतीजी प्रीती का विवाह दिनांक 11-02-2015 सतेंद्र के साथ हुआ था।दहेज में कार को मांग को लेकर 09-10-2016 मार पीटकर व गला दबाकर प्रीती की हत्या कर दी गई थी।