बुलंदशहर में आज से ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू: बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पंपों पर दिखी लंबी कतारें

बुलंदशहर

बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से बुलंदशहर में 1 अक्टूबर से ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र, ईंधन नहीं व्यवस्था सख्ती से लागू कर दी गई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से बुलंदशहर में 1 अक्टूबर से ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र, ईंधन नहीं व्यवस्था सख्ती से लागू कर दी गई है। नए नियमों के तहत अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।

पंपों पर रही गहमागहमी और लंबी कतारें

व्यवस्था लागू होने के पहले ही दिन गुरुवार की सुबह से जिलेभर के पेट्रोल पंपों पर इसका असर साफ दिखाई दिया। ईंधन भरवाने पहुंचे जिन वाहन चालकों के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं था, उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक लागू हुए इस नियम को लेकर कई वाहन चालक पंपों पर पूछताछ करते और अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने या नवीनीकरण कराने के लिए परेशान नजर आए। इससे कई प्रमुख पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं।

जिले के 196 पेट्रोल पंप दायरे में

यह व्यवस्था जिले के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर स्थित सभी पेट्रोल पंपों पर लागू की गई है। बुलंदशहर जिले में कुल 196 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें:

इंडियन ऑयल (IOCL): 75

भारत पेट्रोलियम (BPCL): 38

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): 49

नायरा एनर्जी: 27

रिलायंस: 7

बुलंदशहर शहर के भूड़ चौराहा, यमुनापुरम, दिल्ली रोड, शिकारपुर बाईपास के साथ-साथ डिबाई, अनूपशहर, जहांगीराबाद, खुर्जा, सिकंदराबाद, स्याना, शिकारपुर, गुलावठी, नरौरा और छतारी जैसे सभी ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों के ईंधन केंद्र इस दायरे में शामिल हैं।

मोबाइल ऐप और नंबर प्लेट से होगी जांच

पेट्रोल पंपों पर वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र की पुख्ता जांच के लिए मोबाइल ऐप और ANPR ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करते ही उसके PUCC की वैधता सामने आ जाएगी। वैध प्रमाणपत्र न मिलने पर कर्मचारियों द्वारा ईंधन देने से साफ इनकार किया जा रहा है।

प्रशासन की ओर से सभी पंप संचालकों और कर्मचारियों को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि सभी पंप कर्मियों के मोबाइल में संबंधित ऐप इंस्टॉल करा दिया गया है। किसी भी संभावित विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन से भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है।

NCR के इन आठ जिलों में है अनिवार्यता

यह सख्त नियम उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत बुलंदशहर के अलावा गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में भी लागू किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य सर्दियों के मौसम में NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार करना और वाहनों से होने वाले धुएं को नियंत्रित करना है।

वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

पेट्रोल पंप जाने से पहले अपने वाहन का PUCC जरूर जांच लें। यदि प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गई है, तो किसी अधिकृत केंद्र से उसका तुरंत नवीनीकरण कराएं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है।

 

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