मऊ

मऊ जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिणटोला थाना पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के 14 सितंबर के आदेश और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत शातिर अपराधी सोनू कुमार को 6 महीने के लिए मऊ जिले की सीमा से बाहर जिलाबदर कर दिया है। यह कार्रवाई 20 सितंबर को अमल में लाई गई।
अपराधी का विवरण और आपराधिक इतिहास
मतलूपुर गांव निवासी जयप्रकाश के पुत्र सोनू कुमार के खिलाफ दक्षिणटोला मऊ और चितबड़ागांव बलिया थाने में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
दक्षिणटोला थाने में उस पर वर्ष 2020 में आईपीसी, 2025 में बीएनएस व दहेज प्रतिषेध अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
बलिया जिले के चितबड़ागांव थाने में उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी केस दर्ज है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार की देखरेख और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में पूरी की गई। प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का माहौल बनाए रखना है।
उत्तर प्रदेश शासन में 10 सीनियर IAS अधिकारियों के तबादले pic.twitter.com/ZhVtiRLwkd
— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 21, 2026












