गैंगस्टर एक्ट में एक करोड़ साठ हजार की अवैध संपत्ति कुर्क,

बुलंदशहर

बुलंदशहर जिलाधिकारी के आदेश पर बुलंदशहर पुलिस ने गैंगस्टरों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बड़ा एक्शन लिया है। थाना सिकंदराबाद पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत दो आरोपियों की लगभग एक करोड़ साठ हजार रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के ग्राम तिलबेगमपुर निवासी अय्यूब पुत्र अफलातून और उमर पुत्र इलियास की संपत्ति कुर्क की गई। दोनों के खिलाफ थाना सिकंदराबाद में गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा दर्ज है।

 

न्यायालय जिलाधिकारी बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार सिकंदराबाद राकेश मोटे, क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद दीपक कुमार व थाना सिकंदराबाद पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।

 

 

गैंगस्टर अय्यूब की कुर्क की गई संपत्ति में एक मकान शामिल है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपए है। वहीं गैंगस्टर उमर की HF डीलक्स मोटरसाइकिल कुर्क की गई, जिसकी कीमत लगभग साठ हजार रुपए बताई जा रही है।

 

 

दोनों अभियुक्तों पर गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और शस्त्र अधिनियम के तहत पहले से कई मुकदमे दर्ज है इसी तरह उमर पर भी गैंगस्टर एक्ट, गौवध अधिनियम व शस्त्र अधिनियम में 4 मुकदमे दर्ज हैं।

 

पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को इसी तरह चिह्नित कर कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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