बुलंदशहर: शवा हत्याकांड में मुख्य आरोपी आमिर को उम्रकैद, 67 हजार का जुर्माना; तीन अन्य बरी

बुलंदशहर

बुलंदशहर जनपद के अगोता क्षेत्र के गांव जोलीगढ़ में वर्ष 2021 में हुए चर्चित शवा हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद के अगोता क्षेत्र के गांव जोलीगढ़ में वर्ष 2021 में हुए चर्चित शवा हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नशीम की अदालत ने मुख्य आरोपी आमिर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

3 साल बाद मिला न्याय यह थी घटना

यह जघन्य हत्याकांड 19 सितंबर 2021 को हुआ था। जोलीगढ़ गांव में शवा नामक महिला की उसके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका की मां शबनम ने गांव के ही आमिर, मुजम्मिल, मुदस्सिर और शादाब के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

अदालत का फैसला और सजा

एडीजीसी विमल कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कड़ी पैरवी करते हुए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी आमिर के खिलाफ आरोपों को कोर्ट में साबित किया। मुख्य आरोपी आमिर को आजीवन कारावास।अदालत ने दोषी पर 67,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने अन्य तीन आरोपियों (मुजम्मिल, मुदस्सिर और शादाब) को बरी कर दिया है।

पीड़ित पक्ष ने जताया संतोष, पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी

फैसले के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पीड़ित परिवार ने मुख्य आरोपी को सजा मिलने पर न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। हालांकि, अन्य तीन आरोपियों के बरी होने पर परिजनों का कहना है कि वे न्याय के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह फैसला अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश भेजेगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराध करने वाला बच नहीं सकता।

 

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