बलिया पाक्सो एक्ट के दोषी को 4 साल का सश्रम कारावास, ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत सजा

बलिया

बलिया जनपद के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 ने नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकाने के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।


बलिया जनपद के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 ने नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकाने के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय शाह नामक दोषी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹3,000 का अर्थदंड सुनाया है।

यह महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के त्वरित न्याय दिलाने के अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

मामला और सजा का विवरण:

दोषी संजय शाह (निवासी चारपुर बेदुआ) पर वर्ष 2017 में थाना कोतवाली में एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर खींचने और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट की धारा 8 और भादवि की धारा 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

न्यायालय ने धारा 8 पाक्सो एक्ट के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹2,000 का अर्थदंड सुनाया। वहीं, धारा 506 भादवि के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 का अर्थदंड दिया गया। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय की प्रभावी पैरवी से यह त्वरित न्याय संभव हो सका है।

 

 

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