मऊ: 13 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

मऊ

मऊ जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने 13 साल पुराने एक हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने 13 साल पुराने एक हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी अरुण कुमार मौर्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह मामला 16 अगस्त 2012 का है, जब अरुण मौर्य ने इंद्रमोहन चौहान को जहर पिलाकर उनकी हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी।

 

 

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