देवरिया: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सज़ा, गैंगस्टर एक्ट में भी कारावास

देवरिया

देवरिया जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दयानंद राजभर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹11,000 अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

देवरिया जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दयानंद राजभर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹11,000 अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक बिपिन चंद्र मिश्र ने बताया कि 21 मई 2018 को भटनी थाना क्षेत्र के दयानंद राजभर ने रात में एक युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और चाकू दिखाकर धमकी दी थी। कोर्ट ने दोषी को ₹11,000 अर्थदंड का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसकी आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

गैंगस्टर एक्ट में भी सज़ा

इसके अतिरिक्त, देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद, न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य आरोपी विनय कुमार पांडेय को भी दो वर्ष के कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

 

 

 

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