बलरामपुर
बलरामपुर जनपद के कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के 12 वर्ष पुराने एक हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलरामपुर जनपद के कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के 12 वर्ष पुराने एक हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक दोषी पर ₹15,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था मामला?
घटना: यह घटना 22 जून 2013 की है, जब ग्राम परशुरामपुर रजेहना में बच्चों के बीच हुए विवाद की रंजिश में शिवचरण नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।
हमला: वादी भागीरथ की तहरीर के अनुसार, उनके पिता शिवचरण पर वासुदेव, दुर्गेश, कबूतरी और अन्य 6 लोगों (कुल 9 आरोपी) ने मिलकर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया था।
नुकसान: हमले में शिवचरण की मौके पर ही मौत हो गई, और उन्हें बचाने आए उनके भाई, पत्नी और अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
प्रभावी पैरवी और न्याय
मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी और मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह की टीम ने ठोस साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर मजबूती से की।
एसपी विकास कुमार ने इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह पुलिस टीम के सतत प्रयासों का परिणाम है। 12 वर्षों बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण: बलरामपुर पुलिस कार्यालय में सामूहिक गायनhttps://t.co/0YMnGQY6VW
— Voice of News 24 (@VOfnews24) November 7, 2025













