बलरामपुर: नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में अभियुक्त को 5 साल का सश्रम कारावास

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ और ‘मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0)’ के तहत, बलरामपुर पुलिस ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी अभियुक्त को सख्त सजा दिलाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ और ‘मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0)’ के तहत, बलरामपुर पुलिस ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी अभियुक्त को सख्त सजा दिलाई है।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में, लगातार प्रभावी पैरवी के बाद, अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

क्या था मामला?

जानकारी के अनुसार बताते चले की 16.02.2025 को थाना को0 देहात में एक नाबालिग की माँ ने अरुण कुमार वर्मा पुत्र राम शंकर वर्मा (निवासी बड़ा धुसाह, थाना को0 देहात) के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने की लिखित सूचना दी थी। इस आधार पर थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0- 55/2025 धारा- 75(2), 351(3) BNS व धारा 9M/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोग की विवेचना म0उ0नि0 सुश्री प्रीती वर्मा द्वारा की गई थी और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान, मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह और थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

प्रभावी साक्ष्य और पैरवी के आधार पर, न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट बलरामपुर ने अभियुक्त अरुण कुमार वर्मा को धारा 9M/10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए यह सख्त सजा सुनाई।

 

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