लखनऊ हाईकोर्ट ने सपा विधायक अभय सिंह को दी बड़ी राहत,जानलेवा हमले के मामले में दोषमुक्त करार

ब्यूरो रिपोर्ट 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानलेवा हमले के एक मामले में सपा विधायक अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के परीक्षण अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट 

लखनऊ हाईकोर्ट ने सपा विधायक अभय सिंह को जानलेवा हमले के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने परीक्षण अदालत द्वारा दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा।

बताते चले कि इस मामले में पहले दो जजों की खंडपीठ ने अलग-अलग राय दी थी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी माना था, जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने परीक्षण अदालत के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद, मामला तीसरे जज के पास भेजा गया।

तीसरे जज, न्यायमूर्ति राजन राय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और अभय सिंह को दोषमुक्त करार दिया। इस प्रकार, 2:1 के बहुमत से विधायक को राहत मिल गई।

क्या था मामल

यह मामला अयोध्या के महाराजगंज थाने का था, जहां 2010 में विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। बाद में, मामले की सुनवाई अंबेडकर नगर कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अंबेडकर नगर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ विकास सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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