Voice of News 24
28Oct2022 20:47
तीन साल की सजा के ऐलान के बाद रामपुर विधायक आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सजा के ऐलान के बाद आजम के लिए यह सबसे बड़ा झटका है।

लखनऊ:न्यायालय से आदेश मिलने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है। ये आदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने दिया है। अब इस कदम के बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त हो गयी है।
बताते चलें कि हेट स्पीच से जुड़े मामले में सपा नेता आजम खान को कल तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गयी थी। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर विधानसभा के नियमों के तहत आजम खान की सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की गयी है। सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता जाना तय थी लेकिन सजा की आधिकारिक कॉपी मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आजम खान की सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया गया है । अब जल्दी ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।


















