मऊ

मऊ जनपद के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जनपद के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर अपराधी दिलशाद उर्फ मोनू को छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है।
पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के न्यायालय में चले वाद (संख्या 467/2026) के उपरांत पारित आदेश के अनुपालन में दिलशाद उर्फ मोनू (पुत्र इश्तेयाक उर्फ गामा, निवासी पठान टोला, थाना कोतवाली नगर, उम्र करीब 40 वर्ष) को जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2006 में आबकारी अधिनियम, वर्ष 2018 में मारपीट, बलवा, तोड़फोड़ व धमकी, वर्ष 2019-2020 में एनडीपीएस एक्ट तथा वर्ष 2024 में चोरी का माल खरीदने-बेचने और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 21, 2026






















