बागपत: 5 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद; कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना

बागपत

बागपत जनपद की एक विशेष अदालत ने मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बागपत जनपद की एक विशेष अदालत ने मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने करीब 6 साल पुराने एक बेहद संवेदनशील मामले में 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास (जेल) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह दर्दनाक घटना वर्ष 2020 की है। आरोपी राजीव (निवासी: ग्राम बिजरोल, बागपत) ने घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को दुकान से साबुन लाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने एक सुनसान स्थान पर ले जाकर मासूम के साथ कुकर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

वारदात के बाद सहमे मासूम बच्चे ने घर पहुँचकर अपनी मां को रोते हुए पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़ित के पिता ने तुरंत बड़ौत कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 27 अगस्त 2020 को संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजीव को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) नरेंद्र पवार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष सभी पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य, डाक्टरी रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों की गवाहियां पेश की गईं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सभी सबूतों का गहन अवलोकन करने के बाद आरोपी राजीव को भादंवि और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी पाया।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मासूम बच्चों के खिलाफ ऐसे कृत्य समाज के लिए कलंक हैं और इसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट के इस फैसले का क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने स्वागत किया है।

 

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