“ऑपरेशन कन्विक्शन”: पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले को 7 साल की सजा, 26 हजार जुर्माना

बुलंदशहर

बुलंदशहर पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के आरोपी सतीश चौधरी को कोर्ट ने 7 वर्ष के कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के आरोपी सतीश चौधरी को कोर्ट ने 7 वर्ष के कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2023 में पुलिस पर की थी फायरिंग
अभियुक्त सतीश चौधरी पुत्र बिरम सिंह, निवासी ग्राम शेखपुर गढ़वा, थाना खानपुर ने वर्ष 2023 में पुलिस टीम पर दुस्साहसिक तरीके से फायर किया था। इस संबंध में 14.12.2023 को थाना खानपुर में मु0अ0सं0- 334/2023 धारा-307 भादवि व 25 शस्त्र अधि0 के तहत केस दर्ज हुआ था। 09.12.2024 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

कोर्ट ने माना दोषी

मॉनिटरिंग सैल बुलंदशहर की सशक्त पैरवी के बाद आज 18.06.2026 को न्यायाधीश डॉ0 सुरेश कुमार, एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलंदशहर ने सतीश चौधरी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 26 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

इनका रहा सराहनीय योगदान
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनिटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार जीशान कुमार व कोर्ट मोहर्रिर अमित कुमार की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाना संभव हो सका।

 

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित इस केस में बुलंदशहर पुलिस की मॉनिटरिंग सैल ने सशक्त पैरवी कर सजा दिलाई।

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