बलिया में एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित; योजनाओं की दी गई जानकारी

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बलिया उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार,पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

 

बलिया उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार, मंगलवार को ‘वन स्टॉप सेंटर’ बलिया में एसिड अटैक पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के विषय पर एक विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।

इस विशेष शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने की। कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने वहां उपस्थित लोगों को ‘उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014’ एवं ‘नालसा (NALSA) के एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना-2016’ के कानूनी प्रावधानों व लाभों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन सरकारी और विधिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य एसिड अटैक पीड़ितों को बिना किसी विलंब के त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, न्यायालयों में उनका सुदृढ़ कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास व मुआवजा योजनाओं तक उनकी सीधी पहुंच बनाना है। उन्होंने पीड़ित पक्षों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिन भी व्यक्तियों को किसी भी मामले में निःशुल्क कानूनी सहायता (फ्री लीगल एड) की आवश्यकता है, वे किसी भी कार्यदिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के कार्यालय से सीधे संपर्क कर मदद प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर के दौरान उपस्थित महिलाओं और नागरिकों को विभिन्न विधिक कल्याणकारी योजनाओं, उनके मौलिक अधिकारों तथा कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति विस्तार से जागरूक किया गया। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण सहित कई पीड़ित व्यक्ति और स्थानीय नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

 

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