सिद्धार्थनगर: गैंगस्टर एक्ट के तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा, कारावास के साथ लगा अर्थदंड

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज सोमवार, को न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज सोमवार, को न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सिद्धार्थनगर की विशेष अदालत ने डुमरियागंज थाना क्षेत्र से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इन मामलों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC/ST) मनोज कुमार तिवारी की अदालत में हुई। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दंडित किया है।

पहले मामले में अभियुक्त संजू उर्फ रौव्वाब पुत्र शरीफ (निवासी बसडिलिया, थाना डुमरियागंज) को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे 02 वर्ष 10 माह के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दूसरे मामले में भी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए संजू उर्फ रौव्वाब और उसके साथी नौशाद पुत्र इबरार (निवासी धनखरपुर, थाना भवानीगंज) को दोषी ठहराया। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को 02 वर्ष 02 माह और 10 दिन के कारावास के साथ प्रत्येक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अभियुक्तों को सजा दिलाने और कानून का इकबाल बुलंद करने में जिला मॉनिटरिंग सेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने प्रभावी बहस की, जबकि न्यायालय में आरक्षी राजू द्वारा की गई पैरवी ने केस को मजबूती प्रदान की।

गैंगस्टर एक्ट के तहत आए इस फैसले से जनपद के शातिर अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पैरवी के माध्यम से उन्हें सजा दिलाई जाएगी।

 

 

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