ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय भतीजे की निर्मम हत्या में सगे चाचा समेत दो को मृत्युदंड

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के माननीय न्यायालय ने शनिवार को अपहरण और हत्या के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।


सिद्धार्थनगर जनपद के माननीय न्यायालय ने शनिवार को अपहरण और हत्या के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस कृत्य को सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर गहरा आघात माना है।

क्या है पूरा मामला?

मामला पथरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम खोरिया रघुबीर सिंह का है। वादिनी जेतुन्निशा के 14 वर्षीय पुत्र, मोहम्मद उमर को 29 अप्रैल 2023 को उसके सगे चाचा नजीर उर्फ नजीरुल ने अपने मित्र अब्दुल्लाह के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर अगवा किया था। अभियुक्त उसे बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में ले गए, जहाँ पहले रुमाल से गला घोंटकर उसे अचेत किया और फिर धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।

न्यायालय का सख्त रुख
विवेचक द्वारा धारा 302 और 364 के तहत दाखिल आरोप पत्र और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि सगे चाचा द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना सामाजिक संरचना के लिए गंभीर विषय है, जिससे समाज में लोग आपसी रिश्तों पर भरोसा करने से डरेंगे।

सुनाई गई सजा

धारा 302 हत्या: मृत्युदंड फांसी की सजा।

धारा 364 (अपहरण): आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड।

 

Voice Of News 24