बलिया
बलिया जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने जिले के 157 स्कूली वाहनों को असुरक्षित घोषित करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

बलिया जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने जिले के 157 स्कूली वाहनों को असुरक्षित घोषित करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन वाहनों की फिटनेस, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है।
अभिभावकों के लिए विशेष एडवायजरी
परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को इन प्रतिबंधित वाहनों से स्कूल न भेजें। बच्चों को वाहन में बैठाने से पहले उसकी भौतिक और तकनीकी स्थिति, जैसे—फर्श की मजबूती, खिड़कियों पर जाली या रॉड की व्यवस्था की जांच स्वयं करें। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे mParivahan ऐप के माध्यम से वाहन के कागजातों की सत्यता परखें।
चालकों और वाहन की स्थिति पर नजर
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि चालक नाबालिग न हो, नशे की हालत में न हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों की शिकायत तत्काल विभाग से करें।
स्कूल प्रबंधन को कड़ी चेतावनी
परिवहन अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना फिटनेस और वैध प्रपत्रों के बच्चों का परिवहन कतई न किया जाए। यदि प्रतिबंधित वाहनों के संचालन के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ विद्यालय की मान्यता रद्द करने की संस्तुति भी की जाएगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) March 27, 2026






















