सिद्धार्थनगर: गैर-इरादतन हत्या के दोषी अभियुक्त को 10 साल की जेल, न्यायालय ने ठोंका 20 हजार का जुर्माना

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के ढेबरुआ थाना क्षेत्र से जुड़े गैर-इरादतन हत्या के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के ढेबरुआ थाना क्षेत्र से जुड़े गैर-इरादतन हत्या के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त गुलफेश उर्फ पापा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव-III की अदालत में हुई। आज बुधवार 18 मार्च को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और पेश किए गए साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए अभियुक्त गुलफेश निवासी दुधवनिया बुजुर्ग, ढेबरुआ को दंडित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि समाज में कानून का इकबाल बुलंद रखने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए ऐसे सख्त फैसले आवश्यक हैं।

मजबूत पैरवी और ठोस गवाहों ने दिलाई सजा

अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने में अभियोजन पक्ष की भूमिका बेहद अहम रही। अभियोजक राजेश कुमार त्रिपाठी और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अभिमन्यु की प्रभावी कानूनी प्रस्तुति और गवाहों की विश्वसनीय गवाही के चलते अभियुक्त बच नहीं सका। अभियोजन ने कोर्ट के समक्ष यह साबित कर दिया कि अभियुक्त ने कानून का उल्लंघन कर गंभीर अपराध को अंजाम दिया था।

ढेबरुआ और आसपास के क्षेत्रों में न्यायालय के इस निर्णय की सराहना की जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस फैसले से न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस सजा से गंभीर अपराधों की मंशा रखने वाले तत्वों को कड़ा संदेश गया है कि वे कानून की गिरफ्त से भाग नहीं पाएंगे।

Voice Of News 24

 

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