सिद्धार्थनगर: गैंगस्टर वीरेन्द्र साहनी उर्फ गब्बर को 3 साल की जेल, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद की एक विशेष अदालत ने आज सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी वीरेन्द्र साहनी उर्फ गब्बर को दोषी करार दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद की एक विशेष अदालत ने आज सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी वीरेन्द्र साहनी उर्फ गब्बर को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC-ST एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह मामला वर्ष 2013 का है, जब सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र और जिले के अन्य हिस्सों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत वीरेन्द्र साहनी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दोषी वीरेन्द्र साहनी उर्फ गब्बर, गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के भरवटिया गांव का निवासी है।

लंबे समय तक चली सुनवाई और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 3 वर्ष 1 माह और 10 दिन की कठोर जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी की। मुकदमे के दौरान न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन, जिला मॉनिटरिंग सेल और सिद्धार्थनगर थाना पुलिस के बेहतर समन्वय के चलते समयबद्ध तरीके से साक्ष्य और अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिससे आरोपी को सजा दिलाना संभव हो सका।अदालत के इस फैसले को जिले में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस और न्यायपालिका की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

 


Voice Of News 24

 

[the_ad id="45361"]
[the_ad id="45359"]
[the_ad id="47307"]