सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जनपद में अपहरण के एक पुराने मामले में आज अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद में अपहरण के एक पुराने मामले में आज अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, मोहम्मद रफी की अदालत ने आरोपी को पाँच वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
2018 का था मामला
यह मामला वर्ष 2018 में जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा जाँच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
सजायाफ्ता आरोपी: समशुल हुदा पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी हरैया, थाना जोगिया उदयपुर।
दोष सिद्ध: अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 366 के तहत दोषी पाया।आज गुरुवार, 4 दिसंबर को सुनाए गए अंतिम निर्णय में पाँच साल के कठोर कारावास के साथ ₹10,000 का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है।
लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं स्थानीय लोगों ने इसे अपराध करने वालों के लिए एक सबक बताया है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) December 4, 2025























