हापुड़
हापुड़ जनपद के धौलाना क्षेत्र में 5 साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

हापुड़ जनपद के धौलाना क्षेत्र में 5 साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
फैसले का विवरण
दोषी: अरुण
सजा: 10 वर्ष का कठोर कारावास।
जुर्माना: ₹5,000 (जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास)।
न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय यज्ञेश चंद पांडेय।
पीड़िता के पिता की शिकायत के अनुसार, 23 जुलाई 2020 की रात नाबालिग बेटी को उसके चाचा की पत्नी (धर्मवती) और उसके भाई अरुण ने बहला-फुसलाकर घर से अगवा कर लिया था।
गिरफ्तारी के बाद नाबालिग ने बताया कि अरुण ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अरुण को दोषी पाया।
इस मामले में शामिल अन्य दो महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) November 8, 2025























