प्रयागराज:इरफान सोलंकी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज

कानपुर जनपद के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

कानपुर जनपद के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उनके साथ-साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी को भी इस मामले में जमानत मिली है।

जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 सितंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज, उस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को जमानत दे दी।

इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर, 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह एफआईआर तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी, जिसमें रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस का आरोप था कि इरफान सोलंकी एक गैंग बनाकर लोगों को डरा-धमकाकर आर्थिक लाभ कमाते थे।

इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश की थीं, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया था।

 

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